जाने-माने यूट्यूबर एल्विश यादव जेल की सजा काट रहे हैं और उन्हें फिलहाल जमानत भी नहीं मिलेगी। वकीलों की हड़ताल के कारण उनके जमानत की सुनवाई का मामला टल गया है। इस बीच, बड़ी खबर आई है कि एल्विश पर गलत धारा लगा दी गई थी और अब पुलिस ने इसे हटा दिया है। एल्विश यादव को बड़ी राहत,
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- 1. हटाया गया NDPS एक्ट, पुलिस ने लगाई थी गलत धारा, अब बोले- गलती से हो गई मिस्टेक
- 2. मामले में नया अपडेट सामने आया है कि नोएडा पुलिस से बहुत बड़ी गलती हो गई है
- 3. पुलिस का कहना है कि एल्विश यादव मामले में NDPS एक्ट का सेक्शन 22 लगाना था लेकिन गलती से सेक्शन 20 लगा दिया गया
जब से एल्विश यादव नोएडा रेव पार्टी मामले में आरोपी बने हैं, तब से ही वह हर तरफ सुर्खियां बटोर रहे हैं। अपनी ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ में जीत के बाद, एल्विश यादव कई विवादों का हिस्सा रहे हैं और अब सांप के जहर मामले में उनकी हालिया गिरफ्तारी इनमें से सबसे बड़ी है। एल्विश नोएडा के जेल में कैद हैं और जमानत के लिए उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। बुधवार को जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन इस बीच उन्हें बड़ी राहत मिली है।
नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर दर्ज केस में से NDPS एक्ट की धाराएं हटा ली हैं। पुलिस ने माना है कि उनसे बड़ी गलती गई है और ये धाराएं भूलवश लगा दी गई थीं। NDPS एक्ट हटने से अब यूट्यूबर की जमानत का रास्ता कहीं अधिक सरल हो गया है। 17 मार्च को Elvish Yadav को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हुई है।
इसके अलावा, अब एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। एल्विश पर लगा हुआ NDPS एक्ट हटा दिया गया है। क्योंकि वो गलती से लगाया गया था। पुलिस के अनुसार, जब एल्विश यादव को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, तब उन पर गलत धारा लगाई गई थी। एल्विश के वकील ने बुधवार को कोर्ट में अर्जी देकर धाराओं में दोष को लेकर कोर्ट को अवगत करवाया था, जिसके बाद अब पुलिस ने अपनी गलती में सुधार किया है।
Police ने एल्विश यादव पर लगा दी गलत धारा
पुलिस ने एल्विश यादव पर लगा दी गलत धारा
पुलिस का कहना है कि एल्विश यादव मामले में NDPS एक्ट का सेक्शन 22 लगाना था, लेकिन गलती से सेक्शन 20 लगा दिया गया। एल्विश को उनकी जमानत की सुनवाई के लिए नोएडा की एक स्थानीय अदालत में ले जाया गया, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्थानीय बार एसोसिएशन की चल रही हड़ताल के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी, जिससे अदालत आवश्यक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा सकी
क्या है NDPS एक्ट की धारा 22?
बता दें कि NDPS एक्ट की धारा 22 नशीले पदार्थों को रखने, बेचने, बनाने और तस्करी करने के मामले में लगाई जाती है। जो भी व्यक्ति इस एक्ट के किसी भी प्रावधान या नियम या आदेश का उल्लंघन करता है या फिर किसी भी नशीले पदार्थों को बनाता है, रखता है, बिक्री-खरीद करता है, ट्रांसपोर्टेशन, आयात-निर्यात या इस्तेमाल करता है, तो वह इसमें दंडनीय होगा। इसमें दोषी पाए गए अपराधी को सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है और इसमें उसे जमानत मिलनी भी काफी मुश्किल होती है।
क्या कहा एल्विश के वकील ने
उनसे जब पूछा गया कि जिस तरीके से जो धाराएं बढ़ाई गई हैं वह कितनी चुनौतीपूर्ण हैं और कौन सी धाराएं बढ़ाई गई हैं. इसका जवाब देते हुए एल्विश यादव के वकील प्रशांत राठी ने कहा कि वकालत में हर चीज चुनौतीपूर्ण होती है. कोई भी धाराएं बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी सब चुनौतीपूर्ण होती वकालत में. कौन सी धाराएं बढ़ाई गई हैं इसपर उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक आवेदन दी थी धाराओं को बढ़ाने के लिए सेक्शन 22, सेक्शन 27, 27 ए सेक्शन 29 और सेक्सशन 30, 32 और एनडीपीएस एक्ट को बढ़ाने को लेकर कोर्ट में आवेदन दी गई थी.
लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 22, 29, 30 और 32 बढ़ाया जाता है और एक सेक्शन 20 जो पहले लिया गया था, उसको हटा दिया जाता है एल्विश यादव के वकील प्रशांत राठी ने कहा कि इस मामले में जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है और लोअर कोर्ट में बेल पर सुनवाई 22 मार्च को कल दोपहर में होगी. नोएडा कोर्ट में हड़ताल के चलते बेल एप्लीकेशन अप्लाई नहीं हो पा रही रही थीं. वहीं वकील ने कहा कि पहले जो इस मामले में आरोपी पकड़े गए थे उन्हें बेल मिल चुकी है तो हम कोर्ट में इसी आधार को रखेंगे.
क्या है पूरा मामला
एल्विश यादव पर में दिल्ली-एनसीआर में पार्टियों में मनोरंजन के लिए सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में पांच अन्य लोगों के साथ मामला दर्ज किया गया था. इस संबंध में एक पशु कल्याण कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले पहले भी एल्विश यादव से पूछताछ की थी और मामले की जांच चल रही थी. पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को भी पकड़ा था, जिसमें आरोपियों ने जानकारी देते हुए बताया था कि एल्विश यादव की पार्टियों में बदरपुर से सांप लाए जाते थे.
वहीं आरोपी राहुल ने पुलिस को बताया है कि वह रेव पार्टी में सांप और जहर का इंतजाम करता था, जैसी डिमांड होती थी, उसी के अनुसार सपेरे से लेकर ट्रेनर और बाकी चीजें प्रोवाइड कराता था. वह इसे दिल्ली के बदरपुर के पास के एक गांव से लाता था, इसे सपेरों का गढ़ माना जाता है. इसके साथ ही इस मामले में हरियाणवी सिंगर फाजिलपुरिया का भी नाम सामने आया था.
इस केस में आरोपी राहुल के घर से एक लाल डायरी बरामद हुई थी जिसमें संपेरो के नंबर, बुकिंग और पार्टी में शामिल लोगों के नाम का ब्यौरा दर्ज था वहीं डायरी में एलविश और फजलपुरिया के बीच मुलाकात का भी ब्यौरा दर्ज था. डायरी में एल्विश की नोएडा के फिल्म सिटी और छतरपुर के फार्म हाउस पार्टी का भी जिक्र था. इस डायरी में बॉलीवुड, यूट्यूबर के लिए रेव पार्टी में पहुंचाए गए सांप, वेनम, सपेरे, ट्रेनर का जिक्र था, जिसके हर पेज पर पार्टी का दिन, आयोजक का नाम, लोकेशन, समय और पेमेंट का हिसाब-किताब लिखा था.